86वें संविधान संशोधन द्वारा (जो दिसंबर 2002 ) में हुआ में प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद-21 में एक नया उप अनुच्छेद 21 (4) जोड़कर दिया गया है। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य है।