व्यवस्थापिका को विधानमण्डल, संसद, विधायिका आदि भी कहते है|
सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका. व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है, कार्यपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून को लागू करना होता है एवं न्यायपालिका का प्रमुख कार्य विवादों का निपटारा करना होता है |
प्रजातान्त्रिक देशों में व्यवस्थापिका एक प्रमुख संस्था होती है| संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में व्यवस्थापिका अधिक प्रभावी होती है|
व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है| व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं|
व्यवस्थापिका का दूसरा प्रमुख कार्य होता है, विचार- विमर्श करना. व्यवस्थापिका के सदस्य पूरे देश की सभी समस्याओं एवं मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं|
संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में व्यवस्थापिका का एक प्रमुख कार्य सरकार पर नियन्त्रण रखना होता है| व्यवस्थापिका को न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं | भारत अमरीका में व्यवस्थापिका को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों एवं अन्य अधिकारियों पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है|
व्यवस्थापिका के कुछ अन्य कार्य भी हैं – प्रशासन पर नियन्त्रण करना, संविधान में संशोधन करना, निर्वाचन सम्बन्धी कार्य, जाँच करने सम्बन्धी कार्य आदि|
वर्तमान युग में दो प्रकार की व्यवस्थापिका पायी जाती है –
1. एकसदनीय व्यवस्थापिका (Unicameral Legis lature)
2. द्विसदनीय व्यवस्थापिका (BicameralLegislature)|
यूनान, बुल्गारिया आदि देशों में जहाँ एकसदनीय व्यवस्थापिका है, वहीं भारत, ब्रिटेन, अमरीका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है|
आज विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका पायी जाती है | द्विसदनीय व्यवस्थापिका को एकसदनीय व्यवस्थापिका से अच्छा माना गया है| इसके अनेक कारण हैं, जैसे – यह प्रजातान्त्रिक शासन के अनुकूल है, यह निरंकुशता पर रोक लगाती है, सभी विशिष्ट वर्गों को इसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, यह संघीय व्यवस्था के लिए और भी आवश्यक है|
ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को संसद (Parliament ) कहते हैं. ब्रिटेन की संसद द्विसदनात्मक है, इसके ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्डस् कहते हैं, जबकि निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है|