fema का full form “Foreign Exchange Management Act” होता है |
हिंदी में इसका पूर्ण रूप ” विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम” है |
विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA), 1973 विदेशी विनिमय सौदों के नियन्त्रण के लिए बनाया गया था लेकिन 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बाद इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक समझा गया।
अत: 1993 में FERA कानून में संशोधन किए गए लेकिन बाद में इस अधिनियम को रद्द करके विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम (FEMA) 1 जून, 2000 से लागू किया गया।
फेमा (FEMA) पूर्ववर्ती फेरा (FERA) की तुलना में अति उदार अधिनियम है।
कठोर प्रावधानों वाले फेरा को 1973 में ऐसे समय में लागू किया गया था जबकि देश में विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी थी।
वर्तमान में FEMA सम्पूर्ण देश में लाग है।
यह भारत के किसी नागरिक के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियन्त्रित सभी शाखाओं, कार्यालयों या ऐजेन्सियों पर लागू होता है।
जिस व्यक्ति पर यह अधिनियम लागू होता है यदि उसके द्वारा भारत से बाहर इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो भी यह अधिनियम उस पर लागू होगा।