हाल ही में दिसम्बर 2020 में कैबिनेट द्वारा ABRY को मंजूरी दी गई है |
ABRY का पूर्ण रूप “आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना” है |
इस योजना का उद्देश्य 15000 या उससे कम आय वाले कर्मचारियों को जो की अक्तूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत, किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहे थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नहीं है को लाभ पहुचना है |
सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 22810 करोड़ आबंटित किये गये है |
इस योजना की अवधी 2020 से 2023 तक रखने का निर्णय लिया गया है |