म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त है
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Security and exchange board of India- SEBI) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ई. को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत पूँजी बाजार में निवेशको की रूचि बढ़ाने तथा हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई।
30 जनवरी 1992 के अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया।
अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को SEBI को म्युचुअल फंडो एवं स्टॉक मार्केट (शेयर मार्केट) के नियंत्रण विनियामक प्राधिकार दिये गये।