संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है |
भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 324 (1 से 5) के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
निर्वाचनों के महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत चुनावों का निरीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है और इस आयोग को निर्वाचन आयोग का नाम दिया गया है।
निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जितने कि राष्ट्रपति समय पर मनोनीत करे। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनायी गई किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
निर्वाचन आयोग में जब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ-साथ अन्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं।
अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है अन्यथा नहीं।
मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवाशर्तों में नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।