यह वर्ष 1978 के पूर्व अनुच्छेद-31 अंतर्गत मूल अधिकार था |
संविधान संशोधन 44 के द्वारा तथा अनुच्छेद 300 ( क ) के अनुसार विधिक अधिकार बना दिया गया |
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