भारत के संविधान का
अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है |
भारतीय संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद-324 से 329 (क) तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से सम्बंधित उपबंध किये गये है |
अनुच्छेद 324 के तहत भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा | जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया | यह भारत की स्वतंत्र और स्थाई सवैधानिक संस्था है | आयोग में वर्तमान में (2020) एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त हैं। इनकी सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा होता है |
अनुच्छेद 325 में यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 326 में व्यस्क मतदाताओं को मतदाता सुंची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है |
अनुच्छेद 327 में लोकसभा और राज्य विधान सभा से सम्बंधित नियम या कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है |
अनुच्छेद 328 के अनुसार राज्य विधान सभा को भी निर्वाचन सम्बंधित नियम या कानून बनाने का अधिकार है जिन पर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग कानून नहीं बनाये |
अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन सम्बंधित विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा |किन्तु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बंधित विवाद हेतु सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है |