भारतीय संविधान के
आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूंची दी गई है |
वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएँ है |
मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी |21वें, 71वें, व 92वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः 1, 3, 4 कुल 8 भाषाएँ बाद में जोड़ी गई है |
22 भाषाएँ है-
असमिया भाषा, बांग्ला भाषा, उर्दू भाषा, ओड़िया भाषा, कन्नड़ भाषा, कश्मीरी भाषा, गुजराती भाषा, तमिल भाषा, तेलुगू भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, मलयालम भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा (मूल संविधान में थी )
सिन्धी भाषा (1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ),
कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा (1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ) ,
बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा ( 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया),