संविधान के सांतवी अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है|
इसके अन्तगर्त तीन सूचियाँ है – संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है|
जिसमे से कुछ शक्तियां संघ सूची में तथा कुछ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में बटा हुआ है |
संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं |
समवर्ती सूची मे दण्ड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह-विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय, प्रशासन, वृत्तियाँ, बाट-माप (इसके अंतर्गत मानकों को नियत किया जाना शामिल नहीं है।), स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, खाद्य, पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, वन्य जीव-जन्तुओं का संरक्षण, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, सम्पत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएँ, जन्म-मरण पंजीकरण आदि शामिल है ।
बता दे की विभिन्न विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है ।
राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है ।