अनुच्छेद 56 (1) (क) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को तुरंत देता है |
उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र S.C. (सुप्रीम कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश को देता है
राष्ट्रपति का कार्यकाल (अनु. 56) पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक के लिए है।
वह पुनर्निवाचन (अनु. 57) का भी पात्र है लेकिन कितनी बार निर्वाचित हो सकता है संविधान इस पर मौन है।
वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता।
समय से पूर्व यह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है |