भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है
अनुच्छेद-14 यह उपबन्धित करता है कि-“राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।”
इस अनुच्छेद में दो वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है-(1) विधि के समक्ष समता, एवं (2) विधियों का समान संरक्षण। ‘विधि के समक्ष समता’ पद ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जिसे प्रो. डायसी ‘विधि का शासन’ (Rule of Law) कहा गया है।
‘विधियों का समान संरक्षण’। पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इन दोनों वाक्यांशों का उद्देश्य संविधान की उद्देशिका में परिकल्पिक स्तर की समानता की स्थापना करना है।