यह एक मतपत्र है जिसे उस मतदाता को दिया जाता है जिसने अभी मतदान नहीं किया है |
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि यदि मतदाता को मतदान केन्द्र में जाने पर पता चलता है कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो पीठासीन अधिकारी पहचान संबंधी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाने के बाद उस मतदाता को निविदत्त मतपत्र प्रदान करेगा।
यह मतपत्र उस मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु दिये गये मतदान मशीन के मतदान यूनिट में लगाये गये अभ्यर्थियों के क्रमानुसार नाम के मतपत्र के डिजाईन में तथा अनुरूप होगा।
जिस व्यक्ति को निविदत्त मत पत्र दिया गया है उसका विवरण निविदत्त मतपत्रों की सूची में दर्ज करके सूची में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा।
मतदाता द्वारा (मतदान प्रकोष्ठ में जाकर) ऐसे निविदत्त मतपत्र पर अपना मतांकन करने के बाद उसे मोड़कर पीठासीन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा जो कि उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से दिए गए लिफाफे में रखेगा।
निविदत्त मतपत्रों के क्रमांक तथा संख्या “मतपत्र लेखा’ में अंकित किए जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि निविदत्त मतपत्रों को गणना में शामिल नहीं किया जाता है ।
यदि किसी मतदाता की असावधानी से निविदत्त मतपत्र खराब हो गया हो और उसे वह लौटाना चाहे तो पीठासीन अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेने के बाद उसे दूसरा निविदत्त मतपत्र दे सकता है। इस प्रकार लौटाये गये खराब निविदत्त मतपत्र पर “खराब रद्द किया गया” लिखकर उसे अलग रखा जायेगा।