1891 में ब्रिटिश सरकार ने एस.एस.बंगाली के सहयोग से यह एक्ट पारित किया जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया ।
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